उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल
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उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल की स्थापना उत्तर प्रदेश मेडिकल एक्ट III, 1917 की धारा 4 के तहत की गई है। उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल पंजीकृत योग्यता को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुसूची के अनुसार एमबीबीएस (अनंतिम/स्थायी), एमडी/एमएस का पंजीकरण करने के लिए अधिकृत है।